
UP Panchayat Chunav पर बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा- कब तक कराएंगे चुनाव?
ABP News
UP Panchayat Chunav: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2026 के पंचायत चुनावों की तैयारी पर राज्य चुनाव आयोग से जानकारी मांगी है. याचिकाकर्ता इम्तियाज हुसैन ने समय पर चुनाव कराने की मांग की है.
उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav 2026) से जुड़ी खबर आ रही है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्राम पंचायत चुनाव 2026 को लेकर राज्य चुनाव आयोग से तैयारी की जानकारी मांगी है. याचिकाकर्ता इम्तियाज हुसैन की तरफ से दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह सुनवाई की है.
याची ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए यह निर्देश देने कि मांग कि थी कि प्रतिवादी जिला पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से काफी पहले संपूर्ण पंचायत चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक विस्तृत और समय-बद्ध कार्यक्रम रिकॉर्ड पर प्रस्तुत करें.
कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा है कि क्या वो तय संवैधानिक समय सीमा के अंदर चुनाव प्रक्रिया पूरी कर पाएगा? याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243E के प्रावधान के अनुसार पंचायत की अवधि उसकी पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि से 5 वर्ष तक जारी रहेगी और "इससे अधिक नहीं".
उपचुनाव की अधिसूचना जारी करने की बात

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