
Sedition Law: राजद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर क्या बोले राहुल गांधी? जानें
ABP News
SC Order on Sedition Law: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी पर IPC की धारा 124A के तहत केस दर्ज होता है तो वह निचली अदालत को हमारे आदेश की जानकारी देकर राहत मांगे. लंबित केस में कार्रवाई रुकी रहे.
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