
PPF Scheme: पैसा डूबेगा नहीं... सरकार लेती है गारंटी, रोजाना 405 रुपये लगाकर इतने दिन में जुटा लेंगे 1 करोड़!
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देश में लोग PPF में आंखें मूंदकर पैसे लगाते हैं. इसमें निवेश पर एक पैसा भी डूबता नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार इस योजना की गारंटी लेती है. आइए एक-एक कर जानते हैं PPF योजना की खूबियां-
आपका पैसा (Money) सुरक्षित रहेगा और उसपर ब्याज (Interest) भी जबर्दस्त मिलेगा. ये दोनों खूबियां आपको एक सरकारी स्कीम (Government Scheme) में मिल जाएगी. जिसका नाम पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) है, आम भाषा में इसे PPF कहते हैं. यह देश की सबसे पॉपुलर स्मॉल सेविंग स्कीम (Small Saving Scheme) में से एक है.
दरअसल, देश में लोग PPF में आंखें मूंदकर पैसे लगाते हैं. इसमें निवेश पर एक पैसा भी डूबता नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार इस योजना की गारंटी लेती है. आइए एक-एक कर जानते हैं PPF योजना की खूबियां-
PPF में कितना निवेश करना होगा? इस सरकारी स्कीम आप सालाना कम से कम 500 रुपये कर निवेश कर सकते हैं, और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की सीमा है. एक वित्तीय वर्ष में ₹1.5 लाख से अधिक जमा की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है. राशि एकमुश्त या फिर किश्तों में जमा कर सकते हैं. इसकी कोई सीमा नहीं है.
PPF पर कितना ब्याज मिलता है? बैंक और पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposite) के मुकाबले पब्लिक प्रोविडेंट फंड में ज्यादा ब्याज मिलता है. फिलहाल PPF पर सरकार सालाना 7.1 फीसदी ब्याज दे रही है. निवेश पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, जिसका सालाना आधार पर आंकलन होता है. हर साल मार्च में ब्याज का भुगतान किया जाता है. हर तीन महीने में यानी तिमाही आधार पर ब्याज दरों की समीक्षा की जाती है. ब्याज दर को लेकर अंतिम फैसला वित्त मंत्रालय लेता है.
PPF पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है? टैक्स छूट के नजरिये से ये बेहतरीन स्कीम है. इसलिए यह नौकरी-पेशा लोगों में बेहद लोकप्रिय है. PPF में पैसे जमाकर बेहतर रिटर्न के साथ-साथ टैक्स छूट का फायदा भी उठा सकते हैं. आप इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट का फायदा उठा सकते हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये तक है. PPF में निवेश, उसपर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पूरा होने पर मिलने वाली राशि, तीनों पूरी तरह से टैक्स फ्री होती हैं. पीपीएफ में 15 साल के लिए निवेश करना होता है.
PPF में कितने साल तक निवेश करना होता है? सरकारी नियम के मुताबिक पीपीएफ स्कीम में 15 साल तक के लिए निवेश करना होता है. अगर आप मैच्योरिटी के बाद भी जारी रखना चाहते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में PPF अकाउंट को 5-5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं. पीपीएफ एक्सटेंशन के लिए मैच्योरिटी से एक साल पहले ही आवदेन देना होगा.

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