
Mumbai: मर्डर केस में सबूतों का अभाव... अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन बरी, गुर्गे लकड़वाला को उम्रकैद
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विशेष न्यायाधीश एएम पाटिल ने इस हत्याकांड में राजन के पूर्व गुर्गे एजाज लकड़वाला उर्फ अज्जू को मामले में दोषी ठहराया है. उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. वह वारदात में शामिल शूटर के साथ मौके पर गिरफ्तार किया गया था. दरअसल, लकड़वाला की पिस्टल लॉक हो गई थी और उससे चली गोली उसी के पैर में लग गई थी.
मुंबई की एक विशेष अदालत ने 1996 में डोंगरी के रहने वाले सैय्यद सोहेल मकबूल हुसैन की हत्या के मामले में वर्ल्ड डॉन राजेंद्र निकालजे उर्फ छोटा राजन को बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि सबूतों के अभाव में राजन को बरी किया जाता है. हालांकि, अदालत ने राजन के पूर्व गुर्गे एजाज लकड़वाला उर्फ अज्जू को मामले में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है, जो वारदात में शामिल शूटर्स के साथ था.
विशेष न्यायाधीश एएम पाटिल ने गुरुवार को लकड़ावाला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. उसके खिलाफ लगभग दो दर्जन से अधिक मामले चल रहे हैं. इस हत्याकांड में लकड़ावाला और एक अन्य गुर्गा दाऊद गिरोह के कथित सदस्य की दुकान में घुस गए थे और गलती से उसके भाई को गोली मार दी थी. यह वारदात साल 1996 में उस समय हुई थी, जब राजन और दाऊद के गिरोह एक-दूसरे के खून के प्यासे थे और मुंबई की सड़कों पर लड़ रहे थे.
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लॉक हो गई थी लकड़ावाला की पिस्टल और...
वारदात को अंजाम देने के दौरान लकड़ावाला और एक अन्य आरोपी ने दुकान में घुसकर हुसैन पर गोली चलाई थी. इस दौरान लकड़ावाला की पिस्तौल अचानक लॉक हो गई, जिसके कारण मिसफायर हो गया. गोली लकड़ावाला के दाहिने पैर में लग गई. हमले में घायल लकड़ावाला ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने दोनों शूटर्स को पकड़ लिया.
इस धाराओं में मुंबई पुलिस ने दर्ज किया था केस

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