
MNS चीफ राज ठाकरे के खिलाफ 16 साल पुराने केस में अरेस्ट वारंट जारी, जानें पूरा मामला
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मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ लातूर की एक कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है. राज ठाकरे पर साल 2008 में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है, जिसके बाद उनके कार्यकर्ताओं ने सरकारी बस में आगजनी की थी.
महाराष्ट्र के लातूर जिले एक अदालत ने MNS चीफ राज ठाकरे के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है. राज ठाकरे के खिलाफ 16 साल पुराने एक मामले में यह अरेस्ट वारंट जारी किया गया है. इस मामले में राज ठाकरे एक बार कोर्ट में पेश भी हो चुके हैं.
राज ठाकरे पर आरोप है कि उन्होंने साल 2008 में निलंगा शहर में भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने उदगीर मोड पर परिवहन निगम की बसों में आगजनी की थी. इस मामले में मनसे प्रमुख और उनके साथ अन्य 7 कार्यकर्ताओं के खिलाफ निलंगा शहर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी.
पहले भी कोर्ट में पेश हो चुके हैं राज ठाकरे
एफआईआर में 8वें नंबर पर आरोपी के तौर पर राज ठाकरे का नाम शामिल है. इसी मामले को लेकर साल 2008 से निलंगा कोर्ट में राज ठाकरे और उनके अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा चल रहा है. इस मामले में पहले भी एक बार राज ठाकरे को कोर्ट में पेश होना पड़ा था. राज ठाकरे ने कोर्ट की हर तारीख पर उपस्थित रहने में खुद को असमर्थ बताया था, जिसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन अब फिर तारीख पर उपस्थित रहने की वजह से निलंगा कोर्ट ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है.
MNS चीफ राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, जानें क्या है मामला
चार आरोपियों को मिल चुकी है जमानत

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