
Lucknow Levana Fire: अग्निकांड मामले में 4 पर गैर इरादतन हत्या का केस, होटल सील करने के आदेश
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Levana Hotel अग्निकांड के मामले में होटल मालिक राहुल अग्रवाल, रोहित अग्रवाल, पवन अग्रवाल और जीएम सागर श्रीवास्तव पर लापरवाही और गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है. राहुल अग्रवाल और रोहित अग्रवाल को पहले ही पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था.
UP News: लखनऊ के हजरतगंज स्थित होटल लेवाना सूइट्स (Lucknow Levana Hotel) में हुए अग्निकांड मामले में होटल के राहुल अग्रवाल, रोहित अग्रवाल, पवन अग्रवाल और जीएम सागर श्रीवास्तव पर लापरवाही और गैर इरादतन हत्या का केस लगा है. चारों पर आईपीसी की धारा 304 और 308 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. राहुल अग्रवाल और रोहित अग्रवाल को पहले ही पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था.
सोमवार शाम को फायर डिपार्टमेंट के डीआईजी आकाश कुलहरी ( DIG Fire Akash Kulhari ) होटल लेवाना में फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए पहुंचे थे. डीआईजी ने करीब आधे घंटे तक होटल में फिजिकल इंस्पेक्शन किया है. इस दौरान डीआईजी आकाश कुल्हरी के साथ लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम भी मौजूद रही. डीआईजी का कहना है कि प्रांरभिक तौर पर घटनास्थल को देखने के लिए आया हूं. अब मंगलवार को फायर विभाग की तीन सदस्यीय टीम रीविजिट करेगी.
फायर डिपार्टमेंट ने डीआईजी आकाश कुलहरी, फायर विभाग के डायरेक्टर और सीएफओ वाराणसी की टीम गठित की है. यह टीम जिसे फैक्ट फाइडिंग कमेटी ( Fact Finding committee) कहा जा रहा है वो होटल में आग लगने के कारणों का पता लगाकर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी.
वहीं, होटल पहुंची एलडीए और लखनऊ पुलिस की टीम में होटल सीलिंग की कार्यवाही करने के लिए मेजरमेंट किया है. एलडीए ने होटल परिसर को सील करने का आदेश जारी कर दिया है.
इसके अलावा प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि स्थल पर अवैध निर्माण को संरक्षण देने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की जांच के लिए सचिव पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गयी है.

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