ITR Filing Deadline: इन आय पर नहीं लगता है इनकम टैक्स, ITR भरने से पहले जानें ये जरूरी बात
AajTak
इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी (80C) से लेकर 80यू (80U) तक में टैक्स से छूट के कई प्रावधान किए गए हैं. इन सेक्शनों में कई डिडक्शन (Income Tax Deduction) के उपाय किए गए हैं, जिनका सहारा लेकर लोग ज्यादा से ज्यादा इनकम को टैक्सफ्री (Taxfree Income) बनाने का प्रयास करते हैं.
आम तौर पर हर व्यक्ति को अपनी कमाई पर इनकम टैक्स (Income Tax) देना पड़ता है. इनकम चाहे सैलरी से हो अपने व्यवसाय से, इनकम टैक्स की देनदारी सबकी बनती है. हालांकि भारत के आयकर नियमों में कुछ खास मामलों में इनकम को टैक्स से छूट देने का प्रावधान किया गया है. इसके लिए इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी (80C) से लेकर 80यू (80U) तक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है. इन सेक्शनों में कई डिडक्शन (Income Tax Deduction) के उपाय किए गए हैं, जिनका सहारा लेकर लोग ज्यादा से ज्यादा इनकम को टैक्स फ्री (Taxfree Income) बनाने का प्रयास करते हैं. आज हम आपको इनकम के ऐसे स्रोतों के बारे में बताएंगे, जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है.
खेती-बाड़ी से होने वाली कमाई (Agricultural Income)
टैक्स से जुड़ी डिजिटल सर्विसेज देने वाली कंपनी ClearTax के अनुसार, टैक्सफ्री इनकम में सबसे पहला नंबर खेती-बाड़ी से होने वाली कमाई का है. भारत में कृषि से हुई कमाई पर इनकम टैक्स नहीं लगता है. हालांकि अगर आपको कृषि के अलावा अन्य स्रोतों से भी कमाई हो रही है, तब एग्रीकल्चरल इनकम का इस्तेमाल टैक्स का स्लैब तय करने में किया जाएगा. इस स्थिति में भी टैक्स सिर्फ अन्य स्रोतों से प्राप्त इनकम पर ही लगेगा और खोती-बाड़ी से हुई कमाई टैक्स-फ्री बनी रहेगी.
प्रोविडेंट फंड (PF) और ग्रेच्युटी (Gratuity)
पीएफ और ग्रेच्युटी नौकरी-पेशा लोगों की सबसे अहम सोशल सिक्योरिटी है. रिटायर होने के बाद जब कमाई का मुख्य जरिया यानी सैलरी गायब हो जाती है तो पीएफ और ग्रेच्युटी बहुत काम आते हैं. इस कारण इन्हें भी टैक्स से फ्री रखा गया है. हालांकि इसके साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी हैं. अगर आपका पीएफ कटते हुए पांच साल से ज्यादा हो गए हैं, यह तभी टैक्सफ्री होता है. पांच साल से पहले पीएफ निकालने पर आपको 10 प्रतिशत की दर से टीडीएस देना पड़ता है. अगर आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल नहीं है ता इस कटे टीडीएस का रिफंड आईटीआर में क्लेम कर सकते हैं.
सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी पूरी तरह से टैक्सफ्री होती है. सरकारी कर्मचारी की चाहे मौत हो जाए या वह रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी निकाले, इसकी राशि टैक्सफ्री ही रहती है. प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए यह छूट शर्तों के साथ मिलती है. प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को 10 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी पर ही टैक्स से छूट मिलती है.
Petrol-Diesel Price Today: देश की राजधानी दिल्ली में आज (शनिवार) को भी एक लीटर पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये और एक लीटर डीजल का भाव 87.62 रुपये पर ही टिका है. इसके साथ ही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो यहां पेट्रोल 104.21 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.15 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है. आइए जानते हैं देश भर के अलग-अलग शहरों में क्या है पेट्रोल का रेट.
Petrol-Diesel Price Today: देश की राजधानी दिल्ली में आज (शुक्रवार) को भी एक लीटर पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये और एक लीटर डीजल का भाव 87.62 रुपये पर ही टिका है. इसके साथ ही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो यहां पेट्रोल 104.21 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.15 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है. आइए जानते हैं देश भर के अलग-अलग शहरों में क्या है पेट्रोल का रेट.