Indian Railways: ट्रेन के सफर में की ये गलती तो हो सकती है 3 साल तक की जेल! रेलवे ने दी चेतावनी
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ट्रेन में यात्रा के दौरान अगर यात्री रेलवे द्वारा बताई गई चीजों के साथ यात्रा करता पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लग सकता है. साथ ही उसे तीन साल तक के लिए जेल भी हो सकती है.
ट्रेन में आग की घटनाएं इन दिनों काफी देखी गई हैं. हाल ही में नई दिल्ली-देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस के एक कोच में आग लग गई थी. वहीं, गाजियाबाद स्टेशन पर भी आग लगने की घटनाएं सामने आई थीं. इन घटनाओं को मद्देनजर रेलवे ने यात्रियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. रेलवे ने ट्वीट कर बताया है कि ट्रेन में यात्रा के दौरान ज्वलनशील सामग्री न स्वयं लेकर चलें और न ही किसी को ले जाने दें यह एक दंडनीय अपराध है. ऐसा किए जाने पर कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ जेल भी हो सकती है. ट्रेन में यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ जैसे मिट्टी का तेल , पेट्रोल, पटाखे एवं गैस सिलेंडर इत्यादि ज्वलनशील सामग्री न स्वयं लेकर चलें और न ही किसी को ले जाने दें यह एक दंडनीय अपराध है l @BhopalDivision @drmkota pic.twitter.com/QtzOxlJIp2 रेलवे (Indian Railways) के ट्वीट के मुताबिक, ट्रेन के डिब्बे में केरोसिन, सूखी घास, स्टोव, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, माचिस, पटाखे या आग फैलाने वाली कोई अन्य ज्वलनशील वस्तुओं को अपने साथ लेकर यात्रा न करने की हिदायत दी गई है. रेलवे की तरफ से यह बात यात्रियों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए कही गई है, ताकि ट्रेन में सफर करने वाले सभी यात्रियों के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे.अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी, कुमार को पिछले साल अप्रैल में मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था. इससे पहले वह अरुणाचल प्रदेश के सीएस थे. 60 वर्षीय नौकरशाह पिछले साल 30 नवंबर को रिटायर होने वाले थे. तब 6 महीने के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था.
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