
Gyanvapi Masjid Row: वाराणसी कोर्ट ने किस आधार पर सुरक्षित रखा फैसला?
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ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट कल दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगी. कोर्ट ने अपना आदेश इस आधार पर सुरक्षित रखा है कि इस विवाद की आगे सुनवाई की प्रक्रिया क्या हो.
ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले पर आज वाराणसी की जिला कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने दोनों ओर की दलीलें सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया है. कल दोपहर 2 बजे यह फैसला सुनाएगी. वाराणसी जिला कोर्ट ने अपना आदेश इस आधार पर सुरक्षित रखा है कि इस विवाद की आगे सुनवाई की प्रक्रिया क्या हो.
इस मामले में कोर्ट तय करेगी कि आगे सुनवाई सिर्फ सीपीसी के आदेश सात नियम 11 पर ही सीमित रहे या फिर कमीशन की रिपोर्ट और सीपीसी के 7/11 पर साथ-साथ सुनवाई हो.
उपासना स्थल कानून, 1991 के आलोक में नागरिक प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी का आदेश सात नियम 11 किसी भी धार्मिक स्थल पर प्रतिदावे को सीधे अदालत में ले जाने से रोकता है. यानी किसी धार्मिक स्थल की प्रकृति और स्थिति को बदलने की अर्जी सीधे अदालत में में दी जा सकती है. यानी वो अर्जी सुनवाई योग्य ही नहीं होगी, लेकिन ये कानून और सीपीसी का नियम किसी धार्मिक स्थल की प्रकृति और स्थिति की पहचान के लिए कोई जांच, कमीशन का गठन या सर्वेक्षण कराने से नहीं रोकता है. अगर किसी कमीशन की सर्वेक्षण रिपोर्ट से विवादित धार्मिक को लेकर दावेदार पक्ष के दावे की तस्दीक कर दी और अदालत ने उसे मान लिया तो अदालत उसे आगे भी सुनेगी.
कोर्ट के सामने रखे जाएं साक्ष्य
हिंदू याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से कहा है कि कमीशन की रिपोर्ट और शिवलिंग के फोटोग्राफ वीडियो सभी कोर्ट के आगे रखे जाएं और पाए गए शिवलिंग की सुरक्षित खुदाई, पैमाइश और सभी बारीकियों का ब्योरा जुटाने का आदेश दिया जाए.

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