
CSDS के डायरेक्टर संजय कुमार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, FIR पर लगाई रोक
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सुप्रीम कोर्ट ने CSDS के डायरेक्टर संजय कुमार के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है. सुनवाई के दौरान उनके वकील ने कहा कि उन्होंने सर्वजनिक रूप से माफी मांग ली है और अपना ट्वीट हटा लिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव विश्लेषक और लोकनीति-CSDS के सह-निदेशक संजय कुमार के खिलाफ दर्ज FIR पर रोक लगा दी. संजय कुमार के 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में मतदाता विसंगतियों से संबंधित एक्स पर किए पोस्ट ने विपक्षी दलों को चुनाव आयोग पर हमला बोलने का मौका दिया था. इसमें उन्होंने बीजेपी के साथ मिलीभगत के आरोप लगाए गए थे. हालांकि, अब उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया है.
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान संजय कुमार के वकील ने उनके पक्ष में दलील दी कि उनके मुवक्किल एक बेदाग ईमानदारी व्यक्ति हैं. उनके वकील ने कहा कि वह 30 सालों तक उन्होंने देश और दुनिया के प्रति समर्पित काम किया है. वह अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति हैं. ये एक गलती थी, उन्होंने माफी मांग ली और ट्वीट हटा लिए हैं. उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है.
संजय कुमार ने एक्स पोस्ट में डेटा एरर का हवाला दिया और माफी मांगी. उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, "मैं महाराष्ट्र चुनावों के संबंध में किए गए ट्वीट्स के लिए ईमानदारी से माफी मांगता हूं. 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के डेटा की तुलना में एरर हुआ था. हमारी डेटा टीम ने डेटा की लाइन मिस हो गई थी. ट्वीट को हटा दिया गया है. मेरा गलत सूचना फैलाने का कोई इरादा नहीं था.
दरअसल, अपने हटाए गए ट्वीट में संजय ने दावा किया था कि महाराष्ट्र की दो विधानसभा सीटों पर 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच मतदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय कमी देखी गई थी. इस दावे ने विपक्षी दलों को चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने का मौका दे दिया, जिसके बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी.

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