Coal smuggling case: TMC सांसद की पत्नी रुजीरा बनर्जी के खिलाफ वारंट, पूछताछ के लिए नहीं हुई थीं हाजिर
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पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के भतीजे अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) की पत्नी रुजीरा बनर्जी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) की ओर से समन के बावजूद पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होने पर उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है. ED कोयला तस्करी मामले में उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है.
Coal smuggling case: तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजीरा बनर्जी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है. दरअसल, कोयला तस्करी मामले की जांच में जुटी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से कई समन जारी होने के बावजूद रुजीरा पूछताछ के लिए पेश नहीं हुईं जिसके बाद उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है.
इस मामले में जहां अभिषेक बनर्जी से ED दो बार पूछताछ कर चुकी है, वहीं उनकी पत्नी रुजीरा समन जारी होने के बावजूद अब तक एजेंसी के सामने पेश नहीं हुईं हैं. ED ने अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजीरा को 21 और 22 मार्च को अपने दिल्ली कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश होने के लिए तलब किया था.
अभिषेक और रुजीरा बनर्जी ने ED के समन के खिलाफ पहले दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया था. अभिषेक ने मांग की थी कि ED को उनसे और उनकी पत्नी से कोलकाता में पूछताछ करनी चाहिए न कि दिल्ली में.
मार्च में अभिषेक से 8 घंटे हुई थी पूछताछ
बता दें कि मार्च में जांच एजेंसी के ऑफिस में अभिषेक बनर्जी पेश हुए थे. इस दौरान अधिकारियों ने उनसे आठ घंटे तक पूछताछ की थी. वहीं उनकी पत्नी ईडी ऑफिस नहीं पहुंची थीं. उनकी पत्नी को पहली बार पिछले साल सितंबर में समन जारी किया गया था. उस दौरान उन्होंने कहा था कि कोरोना महामारी के चलते उनका दिल्ली जाना उनके स्वास्थ्य के खतरनाक हो सकता है.
बता दें कि CBI ने अनूप माजी, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (ECL) और अन्य अज्ञात के खिलाफ दुर्गापुर-आसनसोल बेल्ट और बाद में झारखंड से अवैध रूप से कोयला निकालने के मामले में FIR दर्ज की. सूत्रों ने कहा कि इन सीमावर्ती इलाकों में सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं की मदद से करोड़ों रुपये के अवैध कोयले की तस्करी की गई.
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