
CD टूट गई, CDR सर्टिफाइड नहीं, दो आरोपी गायब... कैसे बरी हुए मालेगांव ब्लास्ट केस के 7 आरोपी?
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विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि घटनास्थल पर बाइक किसने पार्क की थी, इसका कोई सबूत नहीं है. पत्थरबाजी किसने की, इसका कोई सबूत नहीं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान किसने पहुंचाया, घटना के बाद पुलिस की बंदूक किसने छीनी, इन सभी आरोपों के कोई सबूत नहीं मिले हैं.
साल 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट केस में मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. मामले में सात आरोपी ट्रायल का सामना कर रहे थे, जिनमें पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधाकरधर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी शामिल हैं. मामले के दो आरोपी गायब हैं, जिनपर कोर्ट ने कहा है उनके खिलाफ नए सिरे से चार्जशीट दाखिल करनी होगी.
दोष सिद्ध करने के पर्याप्त सबूत नहीं
कोर्ट के स्पेशल जज लाहोटी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मामले में कुछ आरोप अदालत ने खारिज किए गए हैं, जबकि कुछ को स्वीकार किया गया है. कोर्ट ने अपने फैसला में कहा कि जो सबूत अदालत के सामने आए, वह दोष सिद्ध करने के लिए काफी नहीं हैं. कोर्ट ने कहा कि कर्नल पुरोहित द्वारा आरडीएक्स लाने का कोई सबूत नहीं, पुरोहित ने बम बनाया था, इसके भी कोई सबूत नहीं मिले हैं.
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अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि धमाके वाली जगह पर बाइक किसने पार्क की थी, इसका कोई सबूत नहीं है. पत्थरबाजी किसने की, इसका कोई सबूत नहीं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान किसने पहुंचाया, घटना के बाद पुलिस की बंदूक किसने छीनी, इन सभी आरोपों के कोई सबूत नहीं मिले हैं.
जांच में हुईं खामियों का किया जिक्र

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