हेट स्पीच केस में सपा नेता आजम खान को तीन साल की सजा, विधायकी भी हाथ से जाएगी
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समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की विधायकी रहेगा या नहीं? इस पर थोड़ी देर में फैसला आ जाएगा. भड़काऊ भाषण के मामले में रामपुर कोर्ट अभी फैसला सुनाने वाली है.
भड़काऊ भाषण देने के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान दोषी करार दिए गए हैं. कोर्ट ने उन्हें इस मामले में तीन साल की सजा सुना दी है. उनकी विधायकी भी हाथ से जा सकती है. ऐसे में आजम के लिए ये डबल झटका है.
हेट स्पीच का यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है. कथित रूप से आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं. इसकी शिकायत भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने की थी. इसी मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी करार दिया है.
आजम खान की ओर से क्या दलील दी गई थी?
आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने कहा था, 'हमने अपनी पूरी बहस कर ली है. जितने भी भाषण हैं, यह हमारे भाषण नहीं है. यह सब फर्जी तरीके से बनाए गए हैं. अभियोजन पक्ष अपना केस अदालत में साबित नहीं कर पाया है. अभियोजन और हमने अपनी बहस पूरी कर ली है. हमने जो पॉइंट्स उठाए थे, वह उसका स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए. ऐसी कोई हेट स्पीच हमने नहीं दी गई है और हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा तैयार किया गया है.'
आजम के पास क्या विकल्प बचे हैं?
वैसे आजम खान को जेल की सजा तो हो गई है, लेकिन उनके पास अभी भी कुछ विकल्प बचे हैं. अभी इस समय सपा नेता अब निचली अदालत का रुख कर सकते हैं. वहां पर उन्हें एक जमानत याचिका दायर करनी होगी. अगर याचिका स्वीकार हुई तो जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो सकता है, लेकिन अगर याचिका खारिज हुई, उस स्थिति में आजम को हाई कोर्ट का रुख करना पड़ेगा. ऐसे में उनके पास कुछ विकल्प तो मौजदू हैं, लेकिन आगे की राह थोड़ी मुश्किल रहने वाली है.
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