हाई कोर्ट ने नवनीत कालरा से पूछा, क्या आप वैध लाइसेंस के बिना ऑक्सीजन कन्संट्रेटर रख सकते हैं
ABP News
ऑक्सीजन कन्संट्रेटर की कालाबाजारी में दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. नवनीत कालरा को अदालत ने फटकार लगाई.
नयी दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को ऑक्सीजन कन्संट्रेटर के कथित कालाबाजारी के मामले में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर करने वाले नवनीत कालरा से पूछा कि क्या वह औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत इस तरह के सैकड़ों उपकरण बिना लाइसेंस के रख सकता है और बेच सकता है. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने देर रात कालरा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह सवाल किया, जब उन्हें निचली अदालत ने दिन में राहत देने से इनकार कर दिया.More Related News