'हम तालिबानी स्टेट नहीं हैं', बोलकर कोर्ट ने खारिज की पिंकी चौधरी की अग्रिम जमानत की याचिका
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जंतर-मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी के मामले में पिंकी चौधरी को कोर्ट से राहत नहीं मिली है. दिल्ली की एक कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हम तालिबान राज में नहीं हैं. यहां कानून भी कुछ है जो समाज को चलाने का पवित्र सिद्धांत है.
राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी (Hate Speech) के मामले में भूपेंदर तोमर उर्फ पिंकी चौधरी को राहत नहीं मिली है. दिल्ली की एक अदालत ने पिंकी चौधरी (Pinki Chaudhary) की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि पिंकी चौधरी ने 'धमकी देने वाले शब्दों' का इस्तेमाल किया था. इस दौरान मजिस्ट्रेट अनिल अंतिल ने कहा, 'हम तालिबान राज में नहीं है. कानून भी कुछ है और हमारे समाज को चलाने का पवित्र सिद्धांत है.'More Related News
एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना आइजोल शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके में मेल्थम और ह्लिमेन के बीच के इलाके में सुबह करीब छह बजे हुई. रिपोर्ट में कहा गया है कि भूस्खलन के प्रभाव के कारण कई घर और श्रमिक शिविर ढह गए, जिसके मलबे के नीचे कम से कम 21 लोग दब गए. अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं और आठ लोग अभी भी लापता हैं.