
सोशल मीडिया पर दोस्ती, अश्लील तस्वीरें और ब्लैकमेलिंग... छात्रा का यौन उत्पीड़न करने वाले को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
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आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहले पीड़िता से दोस्ती की और उसके करीब आया. फिर उस शातिर ने एक मैसेजिंग ऐप के जरिए छात्रा की नग्न तस्वीरें हासिल कर लीं थी. उसी के आधार पर वो शातिर उस लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था.
केरल के कोल्लम जिले में एक छात्रा से सोशल मीडिया पर दोस्ती करने के बाद उसका अपहरण करने और फिर यौन उत्पीड़न करने वाले एक शख्स को सूबे की एक अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है. मंगलवार के दिन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 22 साल के दोषी की सजा का ऐलान किया.
पेरुंबवूर फास्ट ट्रैक विशेष अदालत के न्यायाधीश दिनेश एम पिल्लई ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रवेशक यौन उत्पीड़न के अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराया और फिर 20 साल की सजा सुनाई. पीटीआई के मुताबिक, सरकारी वकील (पीपी) ए. सिंधु ने कहा कि अदालत ने POCSO अधिनियम की धारा 7 के तहत यौन उत्पीड़न के अपराध के लिए आरोपी को तीन साल की सजा भी सुनाई है.
अभियोजक ने कहा कि अदालत ने दोषी पर 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे सजा सुनाए जाने के बाद इस मामले के दोषी को विय्यूर केंद्रीय कारागार ले जाया गया.
ये था पूरा मामला राज्य के कोल्लम जिले के रहने वाले 22 साल के आरोपी ने जुलाई 2022 में थडियिटापरम्बा पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर स्कूली छात्रा को अगवा करने के बाद उसका यौन उत्पीड़न किया था. अभियोजक ने कहा कि आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहले पीड़िता से दोस्ती की और उसके करीब आया. फिर उस शातिर ने एक मैसेजिंग ऐप के जरिए छात्रा की नग्न तस्वीरें हासिल कर लीं थी.
सरकारी वकील ए. सिंधु के अनुसार, इसके बाद, आरोपी ने तस्वीरों को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देकर उस लड़की का यौन उत्पीड़न किया. जब इस बारे में छात्रा के माता-पिता को पता चला, तब जाकर वे लोग पुलिस के पास गए. उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच की. तब जाकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था.

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