
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी के शरद पवार गुट की याचिका पर करेगा सुनवाई
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याचिका में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को कुछ विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की गई है. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ दोनों गुटों की ओर से दायर की गई दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली है.
सुप्रीम कोर्ट 30 अक्टूबर सोमवार को शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी के शरद पवार गुट द्वारा दायर विधायकों की अयोग्यता वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है.
इस याचिका में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को कुछ विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की गई है. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ दोनों गुटों की ओर से दायर की गई दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली है.
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र की पीठ ने 17 अक्टूबर को सुनवाई के बाद महाराष्ट्र विधान सभा अध्यक्ष राहुल नारवेकर को पार्टी में विभाजन के बाद एक-दूसरे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली शिवसेना के प्रतिद्वंद्वी गुटों द्वारा दायर क्रॉस-याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए पर्याप्त समय देने का अंतिम अवसर दिया था.
कोर्ट ने लंबे समय से जारी इस विवाद की समयबद्ध सुनवाई कर शीघ्र निपटारे के लिए समय सारणी बनाकर पूरा ब्योरा देने को कहा था. सोमवार को उम्मीद है कि नारवेकर की ओर से ब्योरा पेश किया जाए.

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