सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बिहार निकाय चुनाव 2022 की अर्जी पर जनवरी में होगी सुनवाई
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सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस अर्जी पर सुनवाई से इंकार किया है. कोर्ट का कहना है, ''हम पहले से तय तारीख के लिहाज से जनवरी में ही इस मसले पर सुनवाई करेंगे. यदि, चुनाव प्रकिया में कुछ खामी पाई गई, तो हम उस प्रकिया को पलट देंगे, लेकिन अभी शीघ्र सुनवाई नहीं होगी.''
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. मामले में वकील राहुल भंडारी ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे के माहेश्वरी की पीठ के समक्ष मामला उठाया था.
मामले को लेकर वकील राहुल भंडारी ने पीठ के सामने दलील देते हुए कहा, ''सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए बनाए गए डेडिकेटेड कमीशन के काम पर रोक लगा रखी है.''
वकील राहुल भंडारी ने आगे कहा, ''ऐसे में उसी कमीशन की रिपोर्ट को आधार बनाकर जारी की गई निर्वाचन आयोग की अधिसूचना अदालत की अवमानना है. लिहाजा, चुनाव की यह अधिसूचना रद्द कर चुनाव टाले जाएं.''
सुप्रीम कोर्ट ने किया सुनवाई से इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस अर्जी पर सुनवाई से इंकार किया है. कोर्ट का कहना है, ''हम पहले से तय तारीख के लिहाज से जनवरी में ही इस मसले पर सुनवाई करेंगे. यदि, चुनाव प्रकिया में कुछ खामी पाई गई, तो हम उस प्रकिया को पलट देंगे, लेकिन अभी शीघ्र सुनवाई नहीं होगी.''
दो चरणों में होने हैं चुनाव
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