
सालाना 12.76 लाख की कमाई पर लगेगा सिर्फ 1000 रुपये इनकम टैक्स, जानिए कैसे?
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Marginal Relief Rule: पहले न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपये तक आय पर कोई टैक्स नहीं लगता था. क्योंकि आयकर धारा 87A के तहत 25 हजार रुपये का रिबेट (Rebate) मिल जाता है. अब सरकार ने 12 लाख रुपये तक की आय को करमुक्त करने का ऐलान किया है.
कुछ लोग मिडिल क्लास (Middle Class) के लिए इस बजट को ऐतिहासिक बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि आयकर (Income Tax) में इतना बड़ा बदलाव का अनुमान किसी को नहीं था. इस ऐलान से सरकारी खजाने पर सालाना 1 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा. लेकिन ये 1 लाख करोड़ रुपये देश के टैक्सपेयर्स को बचेंगे, जिसे वो दूसरे कामों में खर्च कर पाएंगे. सरकार ये भी मानकर चल रही है कि इससे सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ेगी, क्योंकि टैक्स से बचे पैसों को लोग खर्च करेंगे.
दरअसल, सरकार ने बजट में 12 लाख रुपये तक की आय को करमुक्त करने की घोषणा की है. इससे पहले 7 लाख तक की आय को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया था. ये बदवाल और छूट केवल न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के लिए प्रस्तावित है, यानी ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. लेकिन अब जिस तरह से सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम को प्रस्तावित किया है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में ओल्ड टैक्स रिजीम खत्म होना लगभग तय है.
12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
बजट-2025 से पहले न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपये तक आय पर कोई टैक्स नहीं लगता था. क्योंकि आयकर धारा 87A के तहत 25 हजार रुपये का रिबेट (Rebate) मिल जाता है. अब सरकार ने 12 लाख रुपये तक की आय को करमुक्त करने का ऐलान किया है तो रिबेट की राशि को भी बढ़ाकर 60 हजार रुपये कर दिया गया है.
बता दें, बजट-2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर न्यू इनकम टैक्स स्लैब पेश किया है. जिसमें 0-4 लाख की इनकम पर 0 टैक्स कर दिया गया है. पहले ये छूट 0-3 लाख रुपये की आय पर मिलती थी.
New Tax Slab (2025) 0– 4 लाख रुपये : 0% 4– 8 लाख रुपये : 5% 8–12 लाख रुपये : 10% 12–16 लाख रुपये : 15% 16–20 लाख रुपये : 20% 20–24 लाख रुपये : 25% 24 लाख से अधिक इनकम: 30%

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