समीर वानखेड़े के खिलाफ अब चार महीने तक टिप्पणी नहीं कर सकेंगे नवाब मलिक
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने एकल पीठ के आदेश के रद्द कर दिया है. इसमें कहा गया है कि मंत्री नवाब मलिक अधिकारी समीर वानखेड़े के विरोध में चार महीने तक कोई टिप्पणी नहीं कर सकते.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने न्यायमूर्ति माधव जामदार के सिंगल बेंच के आदेश को रद्द कर दिया है. इसमें कहा गया था कि महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के खिलाफ बोल सकते हैं, क्योंकि वह एक अधिकारी हैं. न्यायमूर्ति जामदार ने हालांकि मलिक से सोशल मीडिया पोस्ट डालने या वानखेड़े के खिलाफ बोलने से पहले सभी चीजें पुष्ट करने को कहा था.
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