'सभी गुजराती ठग' वाले बयान पर तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत, निचली अदालत के आदेश पर लगाई रोक
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गुजरातियों को लेकर दिए गए बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है.
बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को गुजरातियों को लेकर दिए गए बयान पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने तेजस्वी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अहमदाबाद कोर्ट में सुनवाई कर रोक लगा दी है. कोर्ट के इस आदेश के बाद तेजस्वी को निचली अदालत में पेशी से छूट मिल गई है.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएस ओका और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ ने तेजस्वी की ट्रांसफर याचिका पर नोटिस जारी कर दिया है. जिसमें निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी गई है.
तेजस्वी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था, "इस समय केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनके अपराध को माफ कर दिया जाएगा. एलआईसी और बैंक से संबंधित धन की पेशकश के बाद यदि वे भाग जाते हैं तो कौन जिम्मेदार होगा?"
'गुजराती ठग हैं, जांच एजेंसियों को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए', ये क्या बोल गए तेजस्वी
बीते हफ्ते तेजस्वी ने अहमदाबाद की एक निचली अदालत को सूचित किया था कि उन्होंने अपने खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले को ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.
तेजस्वी ने इसी साल मार्च में दिया था बयान
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