शिवसेना विवाद पर SC में 1 अगस्त को अगली सुनवाई, सीजेआई ने बड़ी बेंच के गठन के दिए संकेत
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चीफ जस्टिस एनवी रमणा, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच में यह सुनवाई उद्धव गुट द्वारा दायर याचिकाओं पर हुई. उद्धव ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे गुट में शामिल बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है. साथ ही राज्यपाल के उस फैसले को भी चुनौती दी है, जिसमें एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने का न्योता भेजा गया था.
महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एकनाथ गुट के बीच जारी सियासी जंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों से जवाब मांगा है. साथ ही मामले की सुनवाई 1 अगस्त टाल दी है. सुनवाई के दौरान सीजेआई एनवी रमणा ने इस मामले की सुनवाई के लिए बड़ी बेंच बनाने के भी संकेत दिए. हालांकि, इसे लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया.
चीफ जस्टिस एनवी रमणा, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच में यह सुनवाई उद्धव गुट द्वारा दायर याचिकाओं पर हुई. उद्धव ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे गुट में शामिल बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है. साथ ही राज्यपाल के उस फैसले को भी चुनौती दी है, जिसमें एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने का न्योता भेजा गया था.
कपिल सिब्बल ने कहा, जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ, ऐसी परंपरा की शुरुआत हो गई. यह अच्छी नहीं है. अगर महाराष्ट्र जैसा ही हाल रहा, तो देश में कहीं भी चुनी हुई सरकार को गिराया जा सकता है. उन्होंने कहा, शिंदे गुट के विधायकों ने अपने व्यवहार से संविधान की 10 अनुसूची के प्रावधानों का उल्लंघन किया है.
इतना ही नहीं कपिल सिब्बल ने कहा, यह मामला कोर्ट में लंबित था. 11 जुलाई को सुनवाई होनी थी. इसके बावजूद राज्यपाल ने शिंदे गुट को सरकार बनाने का न्योता भेजा. राज्यपाल ने शिंदे को शपथ दिलाई. जबकि वे जानते थे कि विधायकों के अयोग्यता का मामला अभी स्पीकर के समक्ष लंबित था.
कपिल सिब्बल ने विधायकों को जल्द से जल्द अयोग्य घोषित करने की अपील करते हुए कहा कि इस मामले में जितने दिनों का वक्त लगेगा वो और भी घातक हो जाएगा. सिब्बल ने तर्क दिया कि जिस कानून का काम दल बदल को रोकने के लिए बनाया गया था, उसी कानून के सहारे दल बदल को बढ़ावा दिया जा रहा है. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, 10 से अधिक फैसले हैं जहां इस तरह दल बदल को एक संवैधानिक पाप कहा है. उन्होंने कहा, गुवाहाटी जाने से एक दिन पहले इन लोगो ने उपाध्यक्ष को यह कहते हुए एक मेल भेजा कि हमें आप पर भरोसा नहीं है.
सिंघवी ने कहा कि अब बड़ा सवाल ये कि ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ये राबिया फैसले का दुरुपयोग करना चाहते है. सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जब बागी विधायकों ने स्पीकर के खिलाफ मोशन के लिए कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी तो अयोग्यता की कार्यवाही शुरू करना गलत नहीं था. लेकिन इसके उलट हुआ डिप्टी स्पीकर की कार्यवाही पर रोक लगाई गई और इसके बाद फ्लोर टेस्ट हुआ.
हिट एंड रन की ये घटना 19 मई की है. पुणे के कल्याणी नगर इलाके में रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल के 17 साल आठ महीने के बेटे ने अपनी स्पोर्ट्स कार पोर्श से बाइक सवार दो इंजीनियरों को रौंद दिया था, जिससे दोनों की मौत हो गई थी. इस घटना के 14 घंटे बाद नाबालिग आरोपी को कोर्ट से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई थी. हालांकि बाद में आरोपी को फिर से कस्टडी में लेकर जुवेनाइल सेंटर भेज दिया गया.
एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना आइजोल शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके में मेल्थम और ह्लिमेन के बीच के इलाके में सुबह करीब छह बजे हुई. रिपोर्ट में कहा गया है कि भूस्खलन के प्रभाव के कारण कई घर और श्रमिक शिविर ढह गए, जिसके मलबे के नीचे कम से कम 21 लोग दब गए. अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं और आठ लोग अभी भी लापता हैं.