
विमानों में थ्रेट कॉल करने वालों के खिलाफ जल्द बनेगा नया कानून, No-Fly लिस्ट में होंगे शामिल
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विमानों में थ्रेट कॉल करने वालों के खिलाफ अब शिकंजा कसा जाएगा. ऐसे आरोपियों को नो-फ्लाई लिस्ट में शामिल किया जाएगा, मतलब ऐसे लोग कभी विमान में यात्रा नहीं कर सकेंगे. इसके साथ ही MoCA जल्द नया कानून लाने की तैयारी में है.
फ्लाइट्स में धमकी भरे कॉल्स आने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. इसे लेकर सरकार एक्शन मोड में आ गई है. थ्रेट कॉल्स करने वालों के खिलाफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन (MoCA) का नया कानून पाइपलाइन में है. MoCA के शीर्ष सूत्रों ने बताया कि थ्रेट कॉल करने वालों को दंडित करने के लिए कड़े नियम बनाए जा रहे हैं. नया कानून पाइपलाइन में है, लॉ डिपार्टमेंट के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है. इस समस्या से निपटने के लिए जल्द ही नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) के नियमों में बदलाव किए जाएंगे. सूत्रों के मुताबिक थ्रेट कॉल करने वालों को नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किया जा सकता है.
जानकारी के मुताबिक 90% बम थ्रेट की कॉल विदेशी धरती से आती हैं. इन कॉल्स की जांच की जा रही है. सभी एयरपोर्ट पर बम थ्रेट असेसमेंट टीम (BTAC) तैनात की गई है. बम थ्रेट कॉल आने पर BTAC टीम त्वरित कार्रवाई करेगी.
सूत्रों के मुताबिक अभी तक जितनी भी बम थ्रेट की कॉल आई हैं, उसमें 90 फीसदी कॉल विदेशों से हैं, जबकि लोकल यानी देश से आने वाली थ्रेट कॉल सिर्फ 10 फीसदी हैं. विदेशी थ्रेट कॉल की छानबीन के लिए गृह मंत्रालय ने साइबर विंग (I4C), CERT-IN सहित लोकल पुलिस को अलर्ट किया है. विदेशों से आने वाली कॉल और ई-मेल का VPN (वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क) और IP एड्रेस खंगाला जा रहा है. गृह मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, CISF, बम थ्रेट असेसमेंट टीम और IB के अधिकारियों ने थ्रेट कॉल पर अब तक कई मीटिंग्स की हैं. एयरपोर्ट और दूसरी एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं. बता दें कि पिछले तीन दिन में 20 से ज्यादा फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है.

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