
रिटायरमेंट के बाद कुछ लिखने से पहले लेनी होगी इजाजत, वरना रोक दी जाएगी पेंशन
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नए संशोधन के मुताबिक, अब किसी भी खुफिया या सुरक्षा से संबंधित संगठन के अधिकारियों को एक अंडरटेकिंग देनी होगा कि वे सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के बाद संगठन से संबंधित कोई भी जानकारी प्रकाशित नहीं करेंगे.
केंद्र ने सिविल सेवकों के लिए पेंशन नियमों में संशोधन किया है. अब खुफिया या सुरक्षा से संबंधित संगठनों से सेवानिवृत्त अधिकारी बिना इजाजत कोई भी सामग्री प्रकाशित नहीं कर सकते हैं. अगर ऐसा वह करते हैं तो उनकी पेंशन रोक दी जाएगी. सरकार का दावा है कि देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर यह फैसला लिया गया है. नए संशोधन के मुताबिक, अब किसी भी खुफिया या सुरक्षा से संबंधित संगठन के अधिकारियों को एक अंडरटेकिंग देनी होगा कि वे सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के बाद संगठन से संबंधित कोई भी जानकारी प्रकाशित नहीं करेंगे, किसी भी सामग्री को प्रकाशित करने के लिए उन्हें पूर्व अनुमति लेनी होगी.More Related News

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