
राहुल गांधी की सांसदी गई, क्या केरल के वायनाड में दोबारा होंगे चुनाव?
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कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई है. इस फैसले के बाद अब वह 2024 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे. वहीं लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के बाद अब राहुल गांधी की लोकसभा सीट (वायनाड) भी रिक्त हो गई है.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को लोकसभा सचिवालय ने रद्द कर दिया है. सूरत सेशन कोर्ट ने मोदी सरनेम केस में विवादित बयान देने के मामले में उन्हें दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी. लोकसभा सचिवालय का यह नोटिफिकेशन 23 मार्च से ही प्रभावी होगा, क्योंकि अदालत का फैसला उसी दिन आया था. राहुल गांधी अभी केरल के वायनाड लोकसभा सीट से सांसद हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद क्या वायनाड में दोबारा चुनाव होंगे?
क्या कहते हैं जानकार?
लोकसभा सचिवालय के फैसले के बाद अब राहुल गांधी के सामने कुछ विकल्प हैं. जानकारों का कहना है कि सबसे पहले राहुल गांधी निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं. हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लोकसभा सचिवालय के फैसले पर स्टे लगा सकता है. हालांकि यह अभी साफ नहीं है कि फैसले पर स्टे लगाने के बाद उनकी सदस्यता बहाल होगी या नहीं. यदि सदस्यता बहाल नहीं होती है तो वायनाड सीट पर फिर से चुनाव हो सकता है.
ऐसे में मौजूदा हालात में कुछ ऐसी सियासी तस्वीर बन रही है. यदि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली नहीं होती है तो वायनाड में फिर से लोकसभा चुनाव होगा. 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी दो लोकसभा सीट- अमेठी और वायनाड से चुनाव लड़े थे. अमेठी में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी से शिकस्त झेलनी पड़ी थी, वहीं वायनाड में राहुल गांधी जीतने में कामयाब रहे थे.
उपचुनाव कब होता है?
किसी भी विधानसभा या लोकसभा सीट पर उपचुनाव तभी कराया जाता है जब उस सीट पर किसी प्रत्याशी का प्रतिनिधित्व नहीं रहता है. अधिकतर मामलों में विधायकों या सांसदों के निधन के बाद चुनाव आयोग उस सीट पर उपचुनाव कराता है. हालांकि यदि विधायक/सांसद की विधायकी/सांसदी चली जाती है तो भी उस सीट पर चुनाव होता है. जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के सेक्शन-151 (A) मुताबिक, कोई भी सीट (लोकसभा या विधानसभा) खाली होने पर छह महींने के भीतर चुनाव कराना जरूरी है. यह तारीख उस दिन से लागू होती है, जिस तिथि से वह सीट खाली हुई है.

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