
बॉम्बे हाई कोर्ट ने पीओपी की मूर्तियां बनाने वालों को दी थोड़ी राहत, शर्तों के साथ दी बेचने की अनुमति
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बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के जस्टिस एस बी शुक्रे और जस्टिस ए एस किलोर ने इस साल प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) की गणपति मूर्तियां बनाने वाले गणपति मूर्ति निर्माताओं को कुछ राहत दी है.
बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के जस्टिस एस बी शुक्रे और जस्टिस ए एस किलोर ने इस साल प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) की गणपति मूर्तियां बनाने वाले गणपति मूर्ति निर्माताओं को कुछ राहत दी है. कुछ मूर्ति निर्माताओं ने यह कहते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था कि अगर उनकी पीओपी मूर्तियों को नहीं बेचा गया तो उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा. अदालत ने मूर्ति निर्माताओं को इन मूर्तियों को केवल पीओपी वस्तुओं के रूप में बेचने की अनुमति दी है, न कि मूर्तियों के रूप में.More Related News

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