
पुणे हादसाः पोर्श कार का अस्थायी पंजीकरण होगा रद्द, नाबालिग आरोपी के पिता के ड्राइवर से फिर पूछताछ कर रही पुलिस
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विशाल अग्रवाल के ड्राइवर से पुलिस आज फिर से पूछताछ कर रही है. ड्राइवर ने अपने पहले बयान में दावा किया था कि जब हादसा हुआ, तब वह पोर्श कार चला रहा था, किशोर आरोपी ने भी अपने पहले बयान में कहा था कि जब ये हादसा हुआ तो ड्राइवर ही पोर्श चला रहा था.
पुणे का पोर्श कार हादसा इन दिनों चर्चा में हैं. पुलिस ने इस केस में अबतक 5 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है. अब क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने पोर्श कार के अस्थायी पंजीकरण (Temporary Registration) को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पोर्श कार को टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन पर महाराष्ट्र भेजा गया था, मार्च के महीने में कार को बेंगलुरु के एक डीलर द्वारा इंपोर्ट किया गया था.
जानकारी के मुताबिक जब लग्जरी कार को पुणे आरटीओ ले जाया गया, तो पता चला कि रजिस्ट्रेशन से संबंधित एक शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था. इतना ही नहीं, कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए कार के मालिक से पैसे देने के लिए भी कहा गया था. अधिकारियों ने कहा कि शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए वाहन का स्थायी पंजीकरण पेंडिंग था.
क्या कहता है नियम?
मोटर वाहन अधिनियम में प्रावधान है कि अगर ऐसा हादसा होता है, जिसमें कोई नाबालिग कार चला रहा था, तो पंजीकरण प्रमाणपत्र 12 महीने के लिए रद्द किया जा सकता है. आरटीओ अधिकारी संजीव भोर ने कहा कि हमने कार के अस्थायी पंजीकरण को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और कार के पंजीकृत मालिक को इस आशय का नोटिस जारी किया गया है.
हादसे के बाद पुलिस ने जब्त की कार
अधिकारियों के मुताबिक कार के लिए अस्थायी पंजीकरण आवंटित किया गया था, क्योंकि इसे बेंगलुरु से पुणे लाया गया था. उन्होंने कहा कि बिना सही रजिस्ट्रेशन नंबर के सड़क पर कार चलाना अपराध है. हादसे के बाद पुलिस ने लग्जरी कार को जब्त कर लिया है.

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