पाकिस्तान में बवाल के बावजूद गिरेगी मदीना मस्जिद, SC की दो टूक-अपने पैसे से खरीदी हुई जमीन पर बनाएं मस्जिद
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पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कराची में अवैध रूप से बनी मस्जिद को गिराने के अपने फैसले को कायम रखा है. मस्जिद प्रशासन ने एक याचिका दायर कर अपील की थी कि अदालत अपने फैसले की समीक्षा करे. अदालत ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दिया कि वो अपना फैसला नहीं बदल सकती.
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कराची के तारिक रोड इलाके में स्थित मदीना मस्जिद को गिराने का आदेश बरकरार रखा है. मस्जिद प्रशासन ने एक याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से इसकी समीक्षा की मांग की थी लेकिन अब शीर्ष अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है. मंगलवार को अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अदालत अपना फैसला नहीं बदल सकती.
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