नूपुर शर्मा को विवादित बयान मामले में फिर मिल सकता है नोटिस, SC की फटकार के बाद हरकत में आई दिल्ली पुलिस
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पैगम्बर मोहम्मद के खिलाफ विवादित बयान देने पर नूपुर शर्मा के खिलाफ कई राज्यों में शिकायत दर्ज करवाई गई थी. इन सब याचिकाओं को नूपुर ने दिल्ली ट्रांसफर करने की गुजारिश की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि वह हाईकोर्ट का रुख करें. अब नूपुर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है.
बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाई. इसे बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई है. पैगम्बर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के मामले में वह जल्द ही नूपुर शर्मा को पूछताछ के लिए दोबारा नोटिस भेज सकती है.
इससे पहले नूपुर के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने धारा 41A के तहत उनको जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा था. 18 जून को पुलिस के सामने पेश होकर उन्होंने बयान दर्ज कराया था. दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने बयान दर्ज किया था. मालूम हो कि पैगम्बर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के मामले में बीजेपी से नेता नूपुर शर्मा को निलंबित कर दिया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस पर ये उठाए सवाल
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कई FIR के बावजूद दिल्ली पुलिस नूपुर शर्मा को छू तक नहीं पाई. यह नूपुर का प्रभाव (राजनीतिक असर) बताता है.
- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि नूपुर शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने क्या एक्शन लिया?
- कोर्ट ने कहा, 'उनकी (नूपुर) शिकायत के बाद एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन कई FIR के बावजूद दिल्ली पुलिस ने इनको हाथ तक नहीं लगाया.'
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