नारदा केस: CBI ने कलकत्ता HC के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका ली वापस
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सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका वापस ले ली है. सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें नारदा स्टिंग केस मामले में चार नेताओं के हाउस अरेस्ट को मंजूरी दी थी. इन चार नेताओं में से तीन टीएमसी (तृणमूल कांग्रेस) के नेता हैं. इससे पहले सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी. जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस बीआर गवई की बेंच में यह सुनवाई चल रही थी. सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहस की.
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका वापस ले ली है. सीबीआई ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें नारदा स्टिंग केस मामले में चार नेताओं के हाउस अरेस्ट को मंजूरी दी थी. इन चार नेताओं में से तीन टीएमसी (तृणमूल कांग्रेस) के नेता हैं. इससे पहले सीबीआई ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी. जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस बीआर गवई की बेंच में यह सुनवाई चल रही थी. सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहस की. दरअसल, TMC के चार नेताओं के हाउस अरेस्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सीबीआई की तरफ से तुषार मेहता ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि ये आदेश कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है. वहीं बंगाल सरकार की तरफ से विकास सिंह ने कहा कि वैकेशन बेंच के सामने SIP लगने का प्रवधान नहीं है, कौन रजिस्ट्री को कंट्रोल कर रहा है.एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना आइजोल शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके में मेल्थम और ह्लिमेन के बीच के इलाके में सुबह करीब छह बजे हुई. रिपोर्ट में कहा गया है कि भूस्खलन के प्रभाव के कारण कई घर और श्रमिक शिविर ढह गए, जिसके मलबे के नीचे कम से कम 21 लोग दब गए. अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं और आठ लोग अभी भी लापता हैं.