दिल्ली: WhatsApp और फेसबुक की याचिका पर HC ने सुरक्षित किया फैसला
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सीसीआई ने मंगलवार को अपना पक्ष रखते हुए कहा कि WhatsApp द्वारा यह एक तरह से बाजार में अपने दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करना है और इसी कारण से सीसीआई ने WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच के आदेश दिए हैं.
WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी के मुद्दे पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने दिल्ली हाईकोर्ट को कहा है कि विज्ञापन के लिए अपने उपभोक्ताओं के डाटा को अधिक से अधिक इकट्ठा करना और उसका उपयोग करना पूरी तरह से गलत है और यह सीधे तौर अपने प्रभाव का दुरुपयोग है. सीसीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में यह उस याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा है जो WhatsApp और फेसबुक के द्वारा सीसीआई के आदेश को चुनौती देने के लिए कोर्ट में लगाई गई है. हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को आज सुनने के बाद इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. सीसीआई ने मंगलवार को अपना पक्ष रखते हुए कहा कि WhatsApp द्वारा यह एक तरह से बाजार में अपने दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करना है और इसी कारण से सीसीआई ने WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच के आदेश दिए हैं. वहीं, दूसरी तरफ इस मामले में WhatsApp के लिए पेश हुए हरीश साल्वे और फेसबुक के लिए पेश हुए मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से कहा की WhatsApp की प्राइवेसी से जुड़ी नीति का मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है ऐसे में सीसीआई इसमें हस्तक्षेप कैसे कर सकता है.इससे पहले अमेठी से उम्मीदवार बनने के सवाल पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि देश के हर कोने में इस पर चर्चा चल रही है. यह जनता की पुकार है. उन्होंने कहा था कि वह लोगों की कड़ी मेहनत को समझते हैं. अमेठी के लोग चाहते हैं कि मैं उनका प्रतिनिधित्व करूं, उनके क्षेत्र में जाऊं और उनकी समस्याएं सुनूं ताकि वे प्रगति कर सकें. मैं भी राजनीति में आने का इच्छुक हूं लेकिन निर्णय सही समय पर लिया जाएगा. अभी कोई जल्दी नहीं है.'
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