
दिल्ली हाइकोर्ट ने लाडली योजना के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार से मांगा जवाब
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याचिकाकर्ता आकाश गोयल ने अपनी याचिका में कहा कि आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार लाडली योजना की 21 वर्ष से अधिक आयु की 1,82,894 लाभार्थियों की 364 करोड़ रुपये से अधिक राशि भारतीय स्टेट बैंक के पास पड़ी है और यह राशि सही तरीके से वितरित की जानी चाहिए.
दिल्ली हाइकोर्ट ने लाडली योजना के उचित कार्यान्वयन के अनुरोध वाली याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है. इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करके उनकी सामाजिक स्थिति को मजबूत करना है.
कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से उस जनहित याचिका पर निर्देश लेने के लिए कहा जिसमें दावा किया गया है कि योजना के तहत उपलब्ध 364 करोड़ रुपये की धनराशि का कोई उपयोग नहीं किया गया है.
याचिकाकर्ता आकाश गोयल ने अपनी याचिका में कहा कि आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार लाडली योजना की 21 वर्ष से अधिक आयु की 1,82,894 लाभार्थियों की 364 करोड़ रुपये से अधिक राशि भारतीय स्टेट बैंक के पास पड़ी है और यह राशि सही तरीके से वितरित की जानी चाहिए.
वकील विभोर गर्ग के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि दिल्ली सरकार ने एक जनवरी 2008 को दिल्ली लाडली योजना शुरू की थी, जिसके तहत लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष होने पर उसके खाते में एक लाख रुपये सरकार द्वारा जमा कराए जाते हैं.

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