
दिल्ली में 3 दिन और लागू रहेंगे GRAP-IV के रूल्स, स्कूलों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये आदेश
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सुप्रीम कोर्ट ने GRAP-IV के तहत इमरजेंसी उपायों में ढील देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने अधिकारियों की कार्यवाही में गंभीर चूक के लिए कार्रवाई और पंजाब में पराली जलाने की घटना पर फटकार भी लगाई. इस दौरान स्कूल संबंधी कार्य को जारी रखने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए तय किए गए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण के तहत इमरजेंसी उपायों में ढील देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने आदेश दिया कि ये उपाय 2 दिसंबर तक जारी रहेंगे, हालांकि स्कूलों से जुड़े उपायों में बदलाव किया गया है ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो.
कोर्ट ने स्कूल संबंधी रूल्स में ढिलाई दी और प्रदूषण के लिए जिम्मेदार संस्थान CAQM को GRAP IV उपायों के तहत स्कूलों में फिजिकल स्कूल पर प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार करने को कहा है. इससे स्कूल हाइब्रिड मोड में चल सकेंगे. मतलब, स्कूलों में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में पढ़ाई होगी.
जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि कोर्ट कमिश्नरों की दूसरी रिपोर्ट ने GRAP-IV के प्रावधानों को पूरी तरह और सही ढंग से लागू करने में अधिकारियों की "निपुण विफलता" सामने आई है.
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सुप्रीम कोर्ट में आजतक की खबर का संज्ञान
कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट - CAQM को GRAP-IV से GRAP-III या GRAP-II की ओर बढने के सुझावों पर काम करने के लिए कहा गया है. कोर्ट में आजतक की उस खबर पर भी चर्चा हुई जिसमें किसानों ने बताया था कि अधिकारियों ने किस तरह उन्हें पराली जलाने की सलाह दी थी. कोर्ट ने कहा कि अगर इस खबर में सच्चाई है तो यह एक बेहद ही गंभीर मामला है.

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