
दिल्ली में पॉल्यूशन के बीच गलती से भी पुरानी गाड़ी लेकर मत चलना, पिछले 24 घंटे में 2200 लोगों का कटा चालान, 20 हजार तक जुर्माना
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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में 6,757 वाहनों को रोका गया और 2,216 वाहनों का चालान किया गया. इनमें से 1,024 वाहनों के पास प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) नहीं होने की वजह से, 217 चालान बीएस-III वाहनों और 975 चालान बीएस-IV वाहनों के काटे गए.
दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए पुलिस भी एक्टिव मोड में आ गई है. दिल्ली पुलिस ने ढ़ते प्रदूषण और वायु गुणवत्ता के बिगड़ते स्तर के मद्देनजर रविवार को 2200 लोगों के चालान काटे. मोटर वाहन अधिनियम के तहत दिल्ली में गैर-जरूरी सामग्री ले जाने वाले पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों और ट्रक को चलाने पर 20,000 रुपये का चालान है.
GRAP IV के तहत, दिल्ली में अन्य राज्यों से सिर्फ सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस VI-वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी गई है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में 6,757 वाहनों को रोका गया और 2,216 वाहनों का चालान किया गया. इनमें से 1,024 वाहनों के पास प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) नहीं होने की वजह से, 217 चालान बीएस-III वाहनों और 975 चालान बीएस-IV वाहनों के काटे गए.
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी गई है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के आदेश के अनुसार, आवश्यक सेवाओं में शामिल नहीं होने वाले सभी मध्यम और भारी माल वाहनों पर भी राजधानी में प्रतिबंध लगा दिया गया है.
अक्टूबर में काटे गए थे इतने चालान
अक्टूबर में, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बिना पीयूसीसी वाले 17,989 वाहनों के चालान काटे थे. जबकि बिना ढके रेत/धूल ले जाने वाले 58 ट्रकों के चालान, पुराने डीजल/पेट्रोल वाहनों (15/10 वर्ष से अधिक) के 31 चालान काटे थे.
दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी

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