तीन साल से छोटे बच्चे को नहीं मिल सकता नर्सरी में एडमिशन, इस प्रदेश में याचिका खारिज
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मां का कहना था कि उनके बच्चे को जनवरी में शुरू हुई प्रवेश प्रक्रिया के बाद भर्ती कराया गया था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट सर्कुलर के बाद वो कैंसिल हो गया.
गोवा में बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच ने बुधवार को राज्य सरकार के एक सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया. इस सर्कुलर में कहा गया था कि साल 2021-22 शैक्षणिक वर्ष में प्री-प्राइमरी स्कूल में प्रवेश के लिए 31 मई को बच्चा कम से कम तीन साल का होना चाहिए.More Related News
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