तांडव विवादः अपर्णा पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर रोक
AajTak
वेब सीरीज तांडव विवाद में अमेजन प्राइम इंडिया की कमर्शियल हेड अपर्णा पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. लखनऊ में दर्ज एफआईआर के मामले में अपर्णा पुरोहित की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है.
अमेजन प्राइम इंडिया की कमर्शियल हेड अपर्णा पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. शीर्ष कोर्ट ने अपर्णा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, लेकिन अदालत ने अपर्णा को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है. अपर्णा की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. अमेजन प्राइम की वेब सीरीज तांडव पर देश में खूब हंगामा हुआ. देश के कई हिस्सों में वेब सीरीज से जुड़े मेकर्स, डायरेक्टर और राइटर्स पर केस हुए. इस मामले में लखनऊ में भी एफआईआर दर्ज की गई. वेब सीरीज तांडव के प्रसारण के खिलाफ लखनऊ में दर्ज FIR के तहत अमेजन प्राइम इंडिया की कमर्शियल हेड अपर्णा पुरोहित पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई. इसे लेकर अपर्णा पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.हिट एंड रन की ये घटना 19 मई की है. पुणे के कल्याणी नगर इलाके में रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल के 17 साल आठ महीने के बेटे ने अपनी स्पोर्ट्स कार पोर्श से बाइक सवार दो इंजीनियरों को रौंद दिया था, जिससे दोनों की मौत हो गई थी. इस घटना के 14 घंटे बाद नाबालिग आरोपी को कोर्ट से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई थी. हालांकि बाद में आरोपी को फिर से कस्टडी में लेकर जुवेनाइल सेंटर भेज दिया गया.
एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना आइजोल शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके में मेल्थम और ह्लिमेन के बीच के इलाके में सुबह करीब छह बजे हुई. रिपोर्ट में कहा गया है कि भूस्खलन के प्रभाव के कारण कई घर और श्रमिक शिविर ढह गए, जिसके मलबे के नीचे कम से कम 21 लोग दब गए. अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं और आठ लोग अभी भी लापता हैं.