'डोर टू डोर' वैक्सीनेशन पर BMC का बॉम्बे हाइकोर्ट में जवाब- केंद्र की गाइडलाइंस का इंतजार
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बीते दिन बॉम्बे हाइकोर्ट ने बीएमसी से पूछा था कि क्या वह वृद्धों और विकलांगों को घर-घर जाकर वैक्सीन लगाने में सक्षम है? कोर्ट ने बीएमसी से कहा कि अगर वह यह काम करना चाहे तो अदालत इसकी अनुमति दे सकती है, भले ही केंद्र ने इस तरह के किसी अभियान के लिए हामी नहीं भरी हो.
कोरोना संकट के बीच डोर टू डोर वैक्सीनेशन को लेकर बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने बॉम्बे हाइकोर्ट में कहा है कि निगम ने अब तक केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सभी दिशानिर्देशों का पालन किया है. बीएमसी ने हाईकोर्ट में अपने हलफनामे में कहा कि जब केंद्र सरकार द्वारा 'डोर टू डोर वैक्सीनेशन' के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे, तो इसे लागू किया जाएगा. आपको बता दें कि बीएमसी का यह जवाब बुधवार को हाईकोर्ट द्वारा किए गए प्रश्न के जवाब में आया है, जिसमें पूछा गया था कि क्या बीएमसी बुजुर्ग और विकलांग नागरिकों का कोविड-19 के लिए घर-घर वैक्सीनेशन कर सकती है.केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर 1,495 वाहनों की क्षमता वाले बीस पार्किंग स्थल स्थापित किए. उन्होंने पार्किंग प्रबंधन के लिए एक क्यूआर कोड-आधारित प्रणाली शुरू की. उन्होंने यमुनोत्री और गंगोत्री यात्रा मार्गों पर नियंत्रित वाहन आवाजाही के लिए 3-4 होल्डिंग पॉइंट बनाए. केदारनाथ मार्ग पर बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं.
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