
'जाकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मांगिए माफी', जानिए सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्ढा से ऐसा क्यों कहा
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राघव चड्ढा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, 'आपने बिना शर्त माफी की बात कही थी और बेहतर होगा कि आप चेयरमैन से अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिलें.
आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है. सुप्रीम कोर्ट ने सांसद राघव चड्ढा से राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से माफी मांगने को कहा है. शीर्ष अदालत ने कहा कि कथित तौर पर सदन में व्यवधान फैलाने के आरोप पर आप चेयरमैन से बिना शर्त माफी मांग लें.
सीजेआई ने कही ये बात
राघव चड्ढा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, 'आपने बिना शर्त माफी की बात कही थी और बेहतर होगा कि आप चेयरमैन से अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिलें. उनकी सुविधा के मुताबिक आप उनके घर, दफ्तर या सदन में माफी मांग लें. क्योंकि यह सदन और उपराष्ट्रपति सह राज्य सभा सभापति की गरिमा का मामला है.'
राघव के वकील ने माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं
राघव के वकील शादान फरासत ने कहा कि राघव राज्यसभा के सबसे युवा सदस्य हैं उनको क्षमा मांगने में कोई हर्ज नहीं है. वो पहले भी क्षमा याचना कर चुके हैं. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राघव शीघ्रातिशीघ्र ये सब कर लें. शादान ने कहा कि राघव के निलंबन का प्रस्ताव पूरे सदन ने पारित किया था लेकिन सभापति अपने स्तर पर भी इसे रद्द कर सकते हैं.
सीजेआई ने कहा कि सभापति इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर सकते हैं. एसजी मेहता ने कहा कि उपराष्ट्रपति अभी बहर्भा रहे हैं. दिवाली के बाद सभापति से मुलाकात हो सकती है.

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