
गठबंधन का नाम 'INDIA' रखने के खिलाफ दिल्ली HC में याचिका, कोर्ट का केंद्र-EC और विपक्ष को नोटिस
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2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए विपक्ष एकजुट हो रहा है. इसी क्रम में 26 पार्टियों ने मिलकर 'INDIA' गठबंधन बनाया है. याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हए गठबंधन के नाम पर आपत्ति जताई है.
26 विपक्षी पार्टियों के गठबंधन का नाम 'INDIA' (इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलायंस) के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. कोर्ट ने केंद्र, चुनाव आयोग और विपक्षी पार्टियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने 'INDIA' शब्द के इस्तेमाल पर रोक का अंतरिम आदेश देने की मांग की. इस पर कोर्ट ने कहा कि हमें दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए.
दरअसल, 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए विपक्ष एकजुट हो रहा है. इसी क्रम में 26 पार्टियों ने मिलकर 'INDIA' गठबंधन बनाया है. याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हए गठबंधन के नाम पर आपत्ति जताई है.
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से गठबंधन द्वारा I.N.D.I.A नाम के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश देने की मांग की है. याचिका में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को इस नाम का इस्तेमाल करने पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई है. इतना ही नहीं याचिकाकर्ता का दावा है कि चुनाव आयोग ने उसकी शिकायत पर कोई कदम नहीं उठाया है.
याचिका में कहा गया है कि I.N.D.I.A नाम का इस्तेमाल दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया जा रहा है. यह केवल हमारे महान राष्ट्र की सद्भावना को कम करने के रूप में काम करेगा. इसका इस्तेमाल सिर्फ निर्दोष नागरिकों की सहानुभूति और वोटों को आकर्षित करने के लिए और राजनीतिक लाभ के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा रहा है और साथ ही इससे राजनीतिक घृणा पैदा हो सकती है, यह राजनीतिक हिंसा की वजह भी बन सकती है.

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