
क्या विधानसभा प्रस्ताव रोक सकते हैं केंद्र का कानून? वक्फ संशोधन एक्ट को लेकर जो J-K में हुआ समझिए उसके मायने
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जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (JKPDP) की नेता महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा,
वक्फ संशोधन एक्ट को लेकर देश भर में सियासी घमासान तेज हो गया है. सोमवार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विधायकों ने इस संशोधन के खिलाफ प्रस्ताव लाने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया. वहीं, तमिलनाडु विधानसभा ने इस विधेयक को पेश किए जाने से ठीक पहले एक प्रस्ताव पारित कर इसे वापस लेने की मांग की और दावा किया कि यह विधेयक "राजनीतिक हस्तक्षेप को बढ़ावा देने और धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित करने की कोशिश" है. जम्मू-कश्मीर में विपक्षी नेताओं ने राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की है और विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की है.
जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (JKPDP) की नेता महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, "यह बेहद निराशाजनक है कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा के स्पीकर ने वक्फ विधेयक पर प्रस्ताव को खारिज कर दिया. मजबूत जनादेश हासिल करने के बावजूद सरकार भाजपा के मुस्लिम-विरोधी एजेंडे के आगे पूरी तरह झुक गई है और दोनों पक्षों को खुश करने की कोशिश कर रही है. नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) को तमिलनाडु सरकार से सीख लेनी चाहिए, जिसने वक्फ विधेयक का कड़ा विरोध किया है. जम्मू-कश्मीर, जो देश का एकमात्र मुस्लिम-बहुल क्षेत्र है, वहां एक कथित जन-केंद्रित सरकार का इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा तक न करना चिंताजनक है."
विधानसभा प्रस्ताव क्या होता है?
लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर विधानसभा प्रस्ताव क्या होता है और इसका उस कानून पर क्या असर पड़ता है, जो संसद के दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति की मंजूरी भी हासिल कर चुका है? अंग्रेजी कानून के अनुसार, "प्रस्ताव" वह तरीका है जिसके जरिए सदन अपनी राय और उद्देश्यों को जाहिर करता है. किसी राज्य विधानसभा में किसी विषय को चर्चा के लिए पेश करने की व्यवस्था आमतौर पर उस विधानसभा के प्रक्रिया नियमों (Rules of Procedure) के तहत होती है, जिसमें स्पीकर को सूचना या प्रस्ताव के जरिए चर्चा के लिए मंजूरी लेने का प्रावधान होता है. उदाहरण के लिए, दिल्ली विधानसभा के नियम 107 के अनुसार, सार्वजनिक हित के किसी भी मामले पर चर्चा तब तक नहीं हो सकती, जब तक कि स्पीकर की सहमति से कोई प्रस्ताव पेश न किया जाए. इसी तरह, पश्चिम बंगाल विधानसभा के नियम 185 में भी ऐसा ही प्रावधान है.
कानूनी सिद्धांत और प्रथा के अनुसार, विधानसभा में पारित होने वाले प्रस्ताव तीन प्रकार के हो सकते हैं. यह वर्गीकरण 1962 में कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पीबी मुखर्जी के एक अध्ययन में विस्तार से बताया गया था. इनके मुताबिक,
कानूनी प्रभाव वाले प्रस्ताव: ये वे प्रस्ताव हैं जिन्हें संविधान या संसद व राज्य विधायिका द्वारा पारित कानूनों ने विशिष्ट परिणामों से जोड़ा है. मिसाल के तौर पर, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव या संविधान संशोधन (अनुच्छेद 368) को राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदन जैसे प्रस्ताव कानूनी प्रभाव रखते हैं.

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