
कितने दिन की लगातार छुट्टी लेने पर IPS पर होती है कार्रवाई, क्या हैं सरकारी नौकरी के नियम?
ABP News
हिमाचल प्रदेश में एक आईपीएस अधिकारी के बार-बार छुट्टी पर जाने से प्रशासनिक काम प्रभावित हो रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं आईपीएस अफसर की छुट्टी से जुड़े नियम क्या हैं.
सरकारी नौकरी में छुट्टी लेना हर कर्मचारी का अधिकार है, लेकिन जब बात आईपीएस अफसर की हो, तो नियम और जिम्मेदारी दोनों काफी सख्त होते हैं. इन दिनों हिमाचल प्रदेश में एक आईपीएस अधिकारी की बार-बार छुट्टी लेने की वजह से प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है. इसी मामले के बाद एक बार फिर सवाल उठ रहा है कि आखिर कितने दिन की लगातार छुट्टी लेने पर आईपीएस अफसर पर कार्रवाई हो सकती है.
हिमाचल प्रदेश सरकार ने धर्मशाला में स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो के नॉर्दन रेंज में नई अस्थायी तैनाती की है. यहां ब्रह्म दास भाटिया को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में जिम्मेदारी दी गई है. यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि वहां तैनात आईपीएस अधिकारी अदिति सिंह बार-बार छुट्टी पर जा रही थीं, जिससे कामकाज पर असर पड़ रहा था.
डीजीपी के आदेश में क्या कहा गया
हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने अपने आदेश में साफ लिखा कि आईपीएस अधिकारी अदिति सिंह के बार-बार अवकाश पर रहने से विभागीय काम प्रभावित हुआ है. ऐसे में जब तक वह छुट्टी पर रहेंगी, तब तक उनकी जगह वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, ताकि काम सुचारू रूप से चलता रहे.













