
इमरान खान को नहीं मिली बेटों से बात करने की अनुमति, जेल अधीक्षक के खिलाफ कार्यवाही की मांग
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याचिका में खान ने दावा किया कि जेल अधिकारियों ने उन्हें यह कहकर अपने बेटों के साथ टेलीफोन पर बातचीत करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया कि उन्हें गोपनीयता अधिनियम के तहत हिरासत में रखा गया था.
जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोमवार को एक विशेष अदालत में याचिका दायर कर अटॉक जेल अधीक्षक के खिलाफ कथित तौर पर उनके बेटों से फोन पर बात करने की अनुमति देने से इनकार करने पर अदालत की अवमानना की कार्यवाही की मांग की. 70 वर्षीय खान सिफर मामले में 13 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में हैं. मालूम हो कि इमरान खान तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 5 अगस्त को गिरफ्तारी के बाद से अटॉक जेल में बंद हैं.
पिछले महीने, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने अपने बेटों - कासिम और सुलेमान से बात करने की अनुमति दी थी.
हालांकि, जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, खान ने याचिका में अदालत के आदेश का उल्लंघन करने के लिए अटॉक जेल अधीक्षक के खिलाफ अदालती कार्यवाही की अवमानना की मांग की.
याचिका में खान ने दावा किया कि जेल अधिकारियों ने उन्हें यह कहकर अपने बेटों के साथ टेलीफोन पर बातचीत करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया कि उन्हें गोपनीयता अधिनियम के तहत हिरासत में रखा गया था.
न्यायाधीश अबुअल हसनत जुल्करनैन ने अटॉक जेल अधीक्षक आरिफ शहजाद को नोटिस जारी किया और 15 सितंबर को अदालत के आदेश के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट मांगी.
सिफर (गुप्त राजनयिक केबल) में पिछले साल दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो के सहायक सचिव डोनाल्ड लू और पाकिस्तानी दूत असद मजीद खान सहित अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारियों के बीच एक बैठक का डिटेल था.

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