
इमरान खान और बुशरा बीबी को 7-7 साल की सजा, कोर्ट ने दोनों की शादी को बताया अवैध
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के संस्थापक इमरान कान की बुशरा बीबी से शादी को अवैध करार दिया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'गैर-इस्लामिक निकाह' के मामले में दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है.
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के संस्थापक इमरान कान की बुशरा बीबी से शादी को अवैध करार दिया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'गैर-इस्लामिक निकाह' के मामले में दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है. एक दिन पहले जेल परिसर के अंदर लगभग 14 घंटे तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
बुशरा बीबी पर आरोप था कि उन्होंने अपने पहले पति फरीद मानेका को तलाक देने और इमरान खान से शादी करने के बीच जरूरी वेटिंग पीरियड यानी इद्दत को पूरा नहीं किया था.
इस्लाम में शरियत के मुताबिक, किसी मुस्लिम महिला के शौहर के इंतेक़ाल यानी मृत्यु के बाद कुछ वक्त के लिए दूसरी शादी करने पर पाबंदी होती है, यही इद्दत है. इद्दत के वक्त यानी एक तय समय के लिए महिला दूसरी शादी नहीं कर सकती. इस तय किए गए वक्त को ही इद्दत कहा जाता है. ये वक्त 4 महीने 10 दिन का होता है. इस दौरान महिला पर गैर मर्दों से पर्दा भी जरूरी होता है.
पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट जियो न्यूज के मुताबिक, कोर्ट ने आज अदियाला जेल में बंद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को गैर-इस्लामिक निकाह मामले में सात-सात साल की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. फैसला सुनाए जाने के समय इमरान खान और बुशरा बीबी अदालत में ही मौजूद थे.
इससे पहले कोर्ट ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की उनकी तीसरी पत्नी बुशरा बीबी से 'गैर-इस्लामिक' शादी को चुनौती देने वाले मामले को खारिज करने की मांग वाली याचिका पर बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
साल की शुरुआत में एक निचली अदालत ने खान और बीबी को विवाह मामले में दोषी ठहराया था. 49 वर्षीय बुशरा बीबी पंजाब के जमींदार परिवार से आती हैं. उनकी पहली शादी मानेका से हुई थी, जो लगभग 30 साल तक चली. मानेका पंजाब के एक राजनीतिक रूप से प्रभावशाली परिवार से आते हैं.

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