
'आर्यन खान की जमानत हुई तो...', देखें NCB ने अदालत में क्या दी दलील
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मुंबई ड्रग्स केस में जेल में बंद आर्यन खान जेल में ही रहेंगे या सलाखों से बाहर आएंगे. आज बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने ये बड़ा सवाल है. हाईकोर्ट में आर्यन की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई है. एनसीबी ने हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है. एनसीबी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. सूची में आर्यन की अर्जी 57वें नंबर पर है. इसका मतलब है कि सुनवाई शुरू होने में कुछ घंटे और लग सकते हैं. इस केस में बड़ा अपडेट ये है कि देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी आज आर्यन की जमानत अर्जी की पैरवी करेंगे. देखें
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