
'अगर मुझे तुरंत रिहा नहीं किया गया तो...', सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में अरविंद केजरीवाल ने क्या-क्या कहा?
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सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में केजरीवाल ने तर्क दिया कि अगर उन्हें आगामी चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तुरंत रिहा नहीं किया जाता है तो इससे विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने की गलत परंपरा स्थापित होगी. ऐसा कहकर उन्होंने याचिका पर तत्कालीन सुनवाई की मांग की थी.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में अपनी याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया. इसे केजरीवाल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में केजरीवाल ने तर्क दिया कि अगर उन्हें आगामी चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तुरंत रिहा नहीं किया जाता है तो इससे विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने की गलत परंपरा स्थापित होगी. ऐसा कहकर उन्होंने याचिका पर तत्कालीन सुनवाई की मांग की थी.
उन्होंने कहा कि ये याचिका आपातकालीन परिस्थिति में दायर की जा रही है, क्योंकि दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री को चुनावों के बीच ईडी ने अवैध रूप से गिरफ्तार किया है.
याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी सह-आरोपियों की ओर से दिए गए बयानों के आधार पर की गई है, जो बाद में सरकारी गवाह बन गए हैं. ये तर्क दिया गया है कि ऐसे बयान और सबूत पिछले 9 महीनों से ईडी के पास थे और फिर भी लोकसभा चुनाव के बीच में अवैध रूप से गिरफ्तारी की गई है.
ED की प्रक्रिया पर उठाए सवाल
केजरीवाल ने अपनी याचिका में ईडी की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि ईडी ने खुद का इस्तेमाल होने दिया, जिससे न सिर्फ चुनाव के बीच राजनीतिक विरोधियों की स्वतंत्रता पर हमला किया जा गया, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई.

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