UP आते ही मुख्तार अंसारी की बढ़ी मुसीबत, 21 साल पुराने लखनऊ जेल केस में कोर्ट ने किया तलब
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यूपी की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने 21 साल पुराने एक मामले में मुख्तार अंसारी को तलब किया है. 12 अप्रैल को आरोप तय करने के लिए मुख्तार को तलब किया गया है.
बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के उत्तर प्रदेश पहुंचते ही उस पर शिकंजा कसा जाना शुरू हो गया है. यूपी की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने 21 साल पुराने एक मामले में मुख्तार को तलब किया है. 12 अप्रैल को आरोप तय करने के लिए मुख्तार को तलब किया गया है. कोर्ट ने पहले भी तलब होने का आदेश दिया था, लेकिन मुख्तार पेश नहीं हुआ था. दरअसल, 21 साल पहले लखनऊ जेल में मुख्तार अंसारी और उनके गुर्गों पर जेल अधिकारियों पर हमला करने का आरोप है. इस मामले में मुख्तार अंसारी के अलावा यूसुफ चिश्ती, आलम, कल्लू पंडित और लालजी यादव आरोपी हैं. विशेष न्यायाधीश पीके राय अब यूसुफ चिश्ती, आलम, कल्लू पंडित और लालजी यादव के खिलाफ आरोप तय करने के लिए तैयार हैं।नवाज शरीफ ने 25 साल बाद एक गलती स्वीकार की है. ये गलती पाकिस्तान की दगाबाजी की है. 20 फरवरी 1999 को दिल्ली से जब सुनहरी रंग की 'सदा-ए-सरहद' (सरहद की पुकार) लग्जरी बस अटारी बॉर्डर की ओर चली तो लगा कि 1947 में अलग हुए दो मुल्क अपना अतीत भूलाकर आगे चलने को तैयार हैं. लेकिन ये भावना एकतरफा थी. पाकिस्तान आर्मी के मन में तो कुछ और चल रहा था.
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