PAK के पूर्व PM इमरान खान को 19 करोड़ पौंड के भ्रष्टाचार मामले में मिली जमानत, 10 लाख का मुचलका जमा करना होगा
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राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) ने पिछले साल दिसंबर में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के संस्थापक इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा बीबी और अन्य लोगों के खिलाफ जांच शुरू की थी. यह मामला अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के नाम पर नहर भूमि के कथित अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है.
पाकिस्तान के एक हाई कोर्ट ने 19 करोड़ पौंड के भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान को बुधवार को जमानत दे दी. जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी पर रियल एस्टेट के एक दिग्गज व्यक्ति से रिश्वत के रूप में अरबों रुपये की जमीन लेने का आरोप है. इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दो न्यायाधीशों की पीठ ने बहस पूरी होने के बाद मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
न्यूज एजेंसी के मुताबिक, अदालत ने बुधवार को इमरान खान से जमानत के लिए 10 लाख का मुचलका दाखिल करने को कहा. अदालत के इस फैसले से पूर्व प्रधानमंत्री की अदियाला जेल से रिहाई होने या न होने पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि गोपनीय दस्तावेज और इद्दत मामलों में उनकी सजा फिलहाल निलंबित है.
राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) ने पिछले साल दिसंबर में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के संस्थापक इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा बीबी और अन्य लोगों के खिलाफ जांच शुरू की थी. यह मामला अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के नाम पर नहर भूमि के कथित अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण सरकारी खजाने को 19 करोड़ पौंड (करीब 50 अरब रुपये) का नुकसान हुआ.
इमरान खान पिछले साल अगस्त से रावलपिंडी की हाई सिक्योरिटी वाली अदियाला जेल में बंद हैं. अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव में सत्ता से हटने के बाद से खान को सिफर (गुप्त राजनयिक संचार) मामले सहित चार मामलों में दोषी ठहराया गया है.
बुशरा बीबी को इमरान खान वाली जेल में भेजने का आदेश पिछले दिनों बुशरा बीबी को बड़ी कानूनी जीत हासिल हुई थी. इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में बुशरा बीबी को उसी अदियाला जेल में रखने का आदेश दिया, जहां इमरान खान कैद हैं. 49 वर्षीय बुशरा बीबी को दो मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद इस्लामाबाद के उपनगरीय इलाके में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक इमरान खान की हवेली बनीगाला में कैद किया गया था, जबकि 71 वर्षीय खान को रावलपिंडी में उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में रखा गया था.
बुशरा बीबी ने अदियाला जेल में वापस भेजे जाने की मांग करते हुए उसे बनिगाला में रखने के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
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