Mukherjee Nagar Fire: हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार, फायर सर्विसेज और MCD से मांगा जवाब
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मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर में गुरुवार को लगी आग की घटना का दिल्ली हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है. इस मामले में दिल्ली सरकार, फायर सर्विस, पुलिस और नगर निगम से जवाब तलब किया है. इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है. कोर्ट ने जवाब देने के लिए दो हफ्तों की मोहलत दी है. उसके बाद मामले में सुनवाई की जाएगी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर में आग की घटना का स्वत: संज्ञान लिया है. HC ने इस मामले में दिल्ली फायर सर्विसेज, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और एमसीडी को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने ऐसी ही व्यवसायिक और जनकार्य वाली अन्य सरकारी और निजी इमारतों के फायर ऑडिट करने का भी निर्देश दिया है.
बता दें कि एक दिन पहले गुरुवार को दिल्ली के मुखर्जी नगर की ज्ञान बिल्डिंग में आग लग गई थी. इस बिल्डिंग में कई कोचिंग सेंटर चलते हैं. हादसे के समय 300 छात्र मौजूद थे. बिल्डिंग से धुआं उठते देख अफरा-तफरी मच गई. जान बचाने के लिए तीसरी और पांचवी मंजिल पर मौजूद छात्र गर्म पाइप और रस्सी पकड़कर किसी तरह नीचे उतरे. हादसे में 61 छात्रों को चोट आई, जिनमें से 2 गंभीर हैं. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.
3 जुलाई को मामले में सुनवाई
अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने फायर सर्विस अथॉरिटीज को यह पता लगाने का निर्देश दिया है कि ऐसी इमारतों के पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट हैं भी या नहीं. अथॉरिटीज को जवाब देने के लिए कोर्ट ने दो हफ्तों की मोहलत दी है. अब 3 जुलाई को चीफ जस्टिस की अगुआई वाली बेंच इस मामले पर विचार करेगी.
Mukherjee Nagar Fire: गर्म पाइप पकड़कर नीचे उतरे छात्र, हाथों में पड़े छाले, मुखर्जी नगर हादसे की पूरी कहानी
दरअसल, जांच के दौरान पता चला था कि उस इमारत समेत कई बिल्डिंग अग्नि शमन सुरक्षा की दृष्टि से अवैध और खतरे की जद में हैं. अब इस अग्निकांड के बाद कोर्ट की सख्ती से ऐसी इमारतों में चल रहे सरकारी और निजी दफ्तरों के साथ साथ प्रशासन में भी हड़कंप मचा है.
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