MP: पूर्व CM दिग्विजय सिंह को 1 साल की सजा, 11 साल पुराने केस में कोर्ट का फैसला
AajTak
मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को एक साल की जेल की सजा सुनाई गई है. साथ ही कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है.
वर्ष 2011 में उज्जैन में हुई मारपीट की घटना के मामले में इंदौर की विशेष अदालत ने आज पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू सहित 6 आरोपियों को एक-एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने इसके साथ ही पांच-पांच हजार का जुर्माना भी लगाया.
वर्ष 2011 में कांग्रेस के एक कार्यक्रम में शामिल होने जाते समय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, तत्कालीन उज्जैन सांसद प्रेमचंद गुड्डू और सात अन्य लोगों का विवाद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हो गया था. इस मामले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिग्विजय सिंह, प्रेमचंद गुड्डू सहित 9 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया था.
जनप्रतिनिधियों की सुनवाई के लिए गठित विशेष न्यायालय इंदौर में आज उक्त मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू सहित छह आरोपियों को सजा सुनाई गई, जबकि तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया. पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, प्रेमचंद गुड्डू सहित सभी छह आरोपियों को कोर्ट में पांच पांच हजार का जुर्माना भरवाकर 25-25 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी.
'सजा के खिलाफ करेंगे हाईकोर्ट में अपील'
शासकीय अधिवक्ता विमल कुमार मिश्रा ने बताया कि सभी आरोपियों की सजा 3 वर्ष से कम थी, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है. वहीं दिग्विजय सिंह के वकील ने कहा कि उक्त मामले में हाईकोर्ट में अपील करेंगे. पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने कहा कि वह कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन वे उक्त सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे. वहीं प्रेमचंद गुड्डू ने यह भी कहा कि उक्त घटना के समय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई थी. इस सिक्योरिटी में शामिल किसी भी अधिकारी का कोर्ट में बयान नहीं लिया गया.
छात्र की मौत के बाद उसके परिवार के सदस्यों, स्कूल के साथियों और कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. सभी ने शव को सड़क पर रख नारे लगाए और दोषियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने कहा कि मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही चल रही है और इलाके में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है.
'चुनाव प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं', ED ने हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका का SC में किया विरोध
गिरफ्तारी के खिलाफ और अंतरिम जमानत के लिए सोरेन की याचिका पर शीर्ष अदालत में दायर अपने हलफनामे में, जांच एजेंसी ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से पता चलता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता अवैध तरीके से संपत्तियों के अधिग्रहण और कब्जे में शामिल थे, जो कि अपराध आय है.
दिल्ली के करोलबाग इलाके में एक शोरूम में सोमवार की शाम अचानक आग लग गई. आग लगने से आसपास अफरा-तफरी का माहौल बना गया. लोगों ने तुरंत दिल्ली फायर सर्विस (DFS) को फोन कर इसकी सूचना दी. आग इतनी भीषण थी कि डीएफएस की 14 गाड़ियों को आग बुझाने के लिए आना पड़ा. फिर भी आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी.
विभव कुमार को सीएम आवास लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस, स्वाति मालीवाल मामले में रीक्रिएट करेगी क्राइम सीन
AAP से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट करने के आरोपी विभव कुमार दिल्ली पुलिस की हिरासत में हैं. बीती 18 मई तो तीस हजारी कोर्ट ने उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. उन्हें शनिवार दोपहर को हिरासत में लिया गया था. इसके बाद सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में पूछताछ के बाद शाम 4.15 बजे अरेस्ट कर लिया गया था.
मौसम विभाग के मुताबिक, केरल के पथानामथिट्टा, इडुक्की, कोट्टायम में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलाप्पुझा, एर्नाकुलम और त्रिशूर जिलों में 21 मई तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है. वहीं, केरल के पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.