IPC Section 124: राष्ट्रपति और राज्यपाल से संबंधित है आईपीसी की धारा 124
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आईपीसी (IPC) की धारा 124 (Section 124) राष्ट्रपति और राज्यपाल (President and Governor) को अपनी शक्ति के प्रयोग के लिए विवश करने या उसमें बाधा डालने के मकसद से उन पर हमलाकरने के संबंध में प्रावधान करती है.
Indian Penal Code: भारतीय दंड संहिता की धाराएं कई पदों को परिभाषित करने के साथ-साथ उनके बारे में जानकारी भी देती हैं. इसी तरह से आईपीसी (IPC) की धारा 124 (Section 124) राष्ट्रपति और राज्यपाल (President and Governor) को अपनी शक्ति का प्रयोग (Use of power) करने या उसमें बाधा डालने (obstruct) के मकसद से उन पर हमला (Assaulting) करने के संबंध में प्रावधान करती है. आइए जानते हैं कि आईपीसी की धारा 124 इस बारे में क्या कहती है?
आईपीसी की धारा 124 (Indian Penal Code Section 124) भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 124 (Section 124) में किसी विधिपूर्ण शक्ति (Lawful power) का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित (Blocked) करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल (President and Governor) आदि पर हमला करने के संबंध में बताया गया है. IPC की धारा 124 के अनुसार, जो कोई भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल की विधिपूर्ण शक्तियों (Lawful powers) में से किसी शक्ति का किसी प्रकार प्रयोग करने के लिए या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए उत्प्रेरित करने या विवश करने (to induce or compel) के आशय से, राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करेगा या उसका सदोष अवरोध (Wrongful restraint) करेगा, या सदोष अवरोध करने का प्रयत्न करेगा या उसे आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन (Display of criminal force) द्वारा आतंकित करेगा या ऐसे आतंकित करने का प्रयत्न (Attempt to terrorize) करेगा. तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास (Imprisonment) से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित (Punished) किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय (Punishable with fine) होगा.
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क्या होती है आईपीसी (IPC) भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) IPC भारत में यहां के किसी भी नागरिक (Citizen) द्वारा किये गये कुछ अपराधों (certain offenses) की परिभाषा (Definition) और दंड (Punishment) का प्रावधान (Provision) करती है. आपको बता दें कि यह भारत की सेना (Indian Army) पर लागू नहीं होती है. पहले आईपीसी (IPC) जम्मू एवं कश्मीर में भी लागू नहीं होती थी. लेकिन धारा 370 हटने के बाद वहां भी आईपीसी लागू हो गई. इससे पहले वहां रणबीर दंड संहिता (RPC) लागू होती थी.
अंग्रेजों ने लागू की थी IPC ब्रिटिश कालीन भारत (British India) के पहले कानून आयोग (law commission) की सिफारिश (Recommendation) पर आईपीसी (IPC) 1860 में अस्तित्व में आई. और इसके बाद इसे भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) के तौर पर 1862 में लागू किया गया था. मौजूदा दंड संहिता को हम सभी भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से जानते हैं. इसका खाका लॉर्ड मेकाले (Lord Macaulay) ने तैयार किया था. बाद में समय-समय पर इसमें कई तरह के बदलाव किए जाते रहे हैं.
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